Thursday, 28 June 2012

पाटी की 4 ग्राम पंचायतो में रोजगार सहायकों के आवेदन आमंत्रित

बड़वानी | 28-जून-2012: जनपद पंचायत पाटी की ग्राम पंचायत वलन, सिंधी, पोसपुर एवं चैरवी में ग्राम रोजगार सहायको की संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, कार्यालय जनपद पंचायत पाटी, तहसील कार्यालय पाटी, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व बड़वानी एवं जिला पंचायत कार्यालय बड़वानी में किया गया है। 
इन 4 ग्राम पंचायतो के इच्छुक अभ्यर्थियों से ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु आवेदन पत्र 10 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में जनपद पंचायत कार्यालय पाटी में प्राप्त किये जायेंगे। संबंधित आवेदक विज्ञप्ति, संविदा शर्तो, आवेदन पत्र प्रारूप एवं अन्य विस्तृत जानकारी जनपद पंचायत कार्यालय पाटी सहित उक्त समस्त कार्यालयो से प्राप्त कर अपने आवेदन पत्र अंतिम तिथि को सायंकाल 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। 

Wednesday, 27 June 2012

ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति होगी



खण्डवा | 27-जून-2012:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत उन ग्राम पंचायतो में जहॉ पूर्व से ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त नही है। ऐसे ग्रामो में रोजगार सहायको की भर्ती की कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्राप्त दिशा निर्देशो के अनुसार की जावेगी। इसके लिए जिले की समस्त जनपद पंचायतो में संबंधित ग्राम पंचायतो के लिए पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे।
इस कार्रवाई के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा
  
क्रं.गतिविधिसमय-सीमा
1जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक हेतु समय सारणी जारी करना।21 जून 2012 के पूर्व 
2ग्राम पंचायतो द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना का प्रकाशन।23 जून 2012 के पूर्व
3जनपद पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि।25 जून 2012 के पूर्व
4जनपद पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।10 जुलाई 2012 के पूर्व
5जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदनो की स्कू्रटनी (परीक्षण) कर अनंतिम मेरिट लिस्ट (अंको सहित) बनाकर ग्राम पंचायत को सौंपना।18 जुलाई 2012 के पूर्व
6ग्राम पंचायत द्वारा अनंतिम मेरिट सूची का अनुमोदन एवं दावे आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि।6 अगस्त 2012 के पूर्व
7मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आपत्तियो के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक की सूचना जारी करना। 13 अगस्त 2012 के पूर्व
8मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा बैठक की कार्रवाई विवरण/निर्णय जारी करना।17 अगस्त 2012 के पूर्व
9कोई दावे/आपत्ति प्राप्त नही होने एवं दावे/आपत्ति प्राप्त होने तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आपत्तियो का निराकरण करने की स्थिति में अंतिम चयन सूची ग्राम पंचायत को देना।  22 अगस्त 2012 के पूर्व
10ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित ग्राम रोजगार सहायक को संविदा हेतु स्वीकृत पत्र जारी करना। 27 अगस्त 2012 के पूर्व 
11चयनित ग्राम रोजगार सहायक द्वारा ग्राम पंचायत से संविदा अनुबंध निष्पादित करना। 31 अगस्त 2012 के पूर्व 
   जानकारी हेतु यहॉ किया जा सकता है सम्पर्क
   विस्तृत जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, अनुविभागीय राजस्व कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा विज्ञप्ति को देखा जा सकता है। ग्राम रोजगार सहायक भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया संबंधित जनपद पंचायत में सम्पन्न होगी। अतः विस्तृत विवरण हेतु कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत से सम्पर्क किया जा सकता है

मल्हारगढ विकासखण्ड की 66 पंचायतों में होगी रोजगार सहायकों की भर्ती

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी 4 जुलाई
  मन्दसौर | 27-जून-2012: म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत जिले की प्रत्येंक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त करने की कार्यवाही 10 अगस्त 2012 तक पूर्ण की जावेगी। कलेक्टर श्री महेन्द्र ज्ञानी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011-2012 में ऐसी ग्राम पंचायत जिनके द्वारा मनरेगा योजना में राशि व्यय नही की गई, उन ग्राम पंचायत को छोडकर शेष समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की जावेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मल्हारगढ श्री बी एल पंवार ने बताया कि मल्हारगढ विकासखण्ड की 66 पंचायतों में रोजगार सहायक की भर्ती की जाना है तथा शेष 12 पंचायतों मनासाखुर्द, काचरिया चन्द्रावत, पिपल्या तालाब, पिपल्या जोधा, आक्याबीका, बरखेडा डांगी, आंत्रीखुर्द, गरनाई, रतन पिपल्या, गर्रावद, बोतलगंज व बही में रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में एक भी रूपया व्यय नही हुआ अतः इन 12 पंचायतों में रोजगार सहायको की भर्ती नही होगी। उन्होने बताया कि जनपद पंचायत मल्हारगढ में आवेदन प्राप्त करने के लिए 4 काउन्टर बनाये गये है । ये आवेदन सभी कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय में 4 जुलाई तक प्राप्त किये जायेगें। आवेदनों के परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदनों के आधार पर मरिट सूची तैयार की जायेगी।

Tuesday, 26 June 2012

मनरेगा योजना में ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारंभ

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी 4 जुलाई 

मन्दसौर | 26-जून-2012: म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत जिले की प्रत्येंक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त करने की कार्यवाही 10 अगस्त 2012 तक पूर्ण की जावेगी। कलेक्टर श्री महेन्द्र ज्ञानी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011-2012 में ऐसी ग्राम पंचायत जिनके द्वारा मनरेगा योजना में राशि व्यय नही की गई, उन ग्राम पंचायत को छोडकर शेष समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मालसिंह ने बताया कि आवेदन संबंधित जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। आवेदन की अंतिम तिथी 4 जुलाई 2012 तक आवेदन प्राप्त किये जायेगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मालसिंह ने बताया कि आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ आवेदन देना होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद पंचायत अथवा जिला पंचरयत मंदसौर में कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। 

Monday, 25 June 2012

कल से प्रारंभ हो गया है, ग्राम रोजगार सहायक पद हेतु आवेदन लेने का कार्य


बड़वानी | 25-जून-2012: जिले की ऐसी ग्राम पंचायत जहॉ पर ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती पूर्व में नहीं हुई थी। इन ग्राम पंचायतो में उक्त पदो की पूर्ति करने हेतु पात्र युवाओं से आवेदन लेने का कार्य 25 जून से प्रारंभ हो गया है। इच्छुक युवा अपना आवेदन संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में 10 जुलाई तक जमा करा सकेंगे। रिक्तियो व अन्य जानकारी हेतु युवा अपने क्षैत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के नोटिस बोर्ड या वेबसाईट www.barwani-nic.in पर भी देख सकते है।
भर्ती कार्रवाई होगी इस प्रकार
 
क्रं.गतिविधिसमय सीमा
1जनपद पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि25 जून 2012 के पूर्व
2जनपद पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि10 जुलाई 2012 के पूर्व
3जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार प्राप्त आवेदनो की स्क्रूटनी (परीक्षण) कर अनंतिम मेरिट लिस्ट (अंको सहित) बनाकर ग्राम पंचायत को सौपना18 जुलाई 2012 के पूर्व
4ग्राम पंचायत द्वारा अंनतिम मेरिट सूची का अनुमोदन एवं दावे आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि6 अगस्त 2012 के पूर्व
5कोई दावे, आपत्ति प्राप्त नही होने एवं दावे/आपत्ति प्राप्त होने तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा आपत्तियो का निराकरण करने की स्थिति में अंतिम चयन सूची को ग्राम पंचायत को देना 22 अगस्त 2012 के पूर्व
6ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित ग्राम रोजगार सहायक को संविदा हेतु स्वीकृत पत्र जारी करना
Source:- www.dprmp.org

Sunday, 24 June 2012

मनरेगा में भरे जायेंगे प्रतिनियुक्ति पर 302 पद

आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 

जबलपुर | 24-जून-2012:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर 302 पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जा रहे हैं। 
                          मनरेगा आयुक्त श्री नीरज मंडलोई ने बताया है कि संविदा नियुक्ति के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर भी पदों की पूर्ति की प्रक्रिया चल रही है। इससे योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके। प्रतिनियुक्पिर जिला स्तर पर 4 प्रकार के 94 पद एवं जनपद पंचायत स्तर पर 2 प्रकार के 208 पद की पूर्ति की जाएगी। इस प्रकार कुल 302 पद में जिला पंचायत स्तर के लिये 47 पद परियोजना अधिकारी (तकनीकी), 21 पद जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी, 12 पद लेखाधिकारी एवं 14 पद ऑडिटर के हैं। जनपद पंचायत स्तर के 39 पद सहायक लेखाधिकारी एवं 115 पद लेखापाल के हैं। 
                          आवेदनकर्ता को अपने आवेदन-पत्र विभाग प्रमुख के माध्यम से भेजने होंगें। आवेदनकर्ता यदि सीधे आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन- पत्र स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे। प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र का प्रारूप, अहर्ताएँ एवं प्रतिनियुक्ति की शर्ते परिषद मुख्यालय, भोपाल के सूचना-पटल एवं वेबसाईट www.nregs-mp.org पर 26 जून से उपलब्ध रहेंगी। आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के पते पर 30 जुलाई तक सभी आवेदन का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। छटनी के बाद प्रतिनियुक्ति पद के लिये साक्षात्कार होगा।
Source: www.dprmp.org

मनरेगा योजना में ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारंभ

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी 10 जुलाई 
मन्दसौर | 24-जून-2012म. प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद, भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त करने की कार्यवाही 10 अगस्त 2012 तक पूर्ण की जावेगी। कलेक्टर श्री महेन्द्र ज्ञानी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011-2012 में ऐसी ग्राम पंचायत जिनके द्वारा मनरेगा योजना में राशि व्यय नही की गई, उन ग्राम पंचायत को छोडकर शेष समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मालसिंह ने बताया कि प्रत्येंक ग्राम पंचायत द्वारा 18 जून 2012 तक निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति जारी की जावेगी, इसी के साथ ग्राम रोजगार सहायक के आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जावेगी। आवेदन संबंधित जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। आवेदन की अंतिम तिथी 10 जुलाई 2012 तक प्राप्त किये जायेगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मालसिंह ने बताया कि आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ आवेदन देना होगा। आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत क्षैत्र का निवासी होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आवश्यक अहर्ता संबंधी जानकारी का विस्तृत विवरण जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर देखा जा सकेगा। चयन के मापदण्ड भी निर्धारित किये गये हैं तद्नुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित पूर्णांक के विरूद्ध अंक प्रदान किये जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मेरिट सूची दिनांक 10 जुलाई तक तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत को अंतिम सूची उपलब्ध करा दी जावेगी। संबंधित ग्राम पंचायत अंतिम सूची के अनुमोदन की कार्यवाही करते हुए दावे/आपत्ति प्राप्त करेगी। यह कार्यवाही 25 जुलाई 2012 तक ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कर ली जावेगी तथा 25 जुलाई तक विवरण जनपद पंचायत में प्रस्तुत कर दी जावेगी। जनपद पंचायत द्वारा दावे/आपत्ति के निराकरण का विवरण तैयार कर दिनांक 25 जुलाई तक जिला पंचायत मंा प्रस्तुत किया जावेगा। जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय गठित समिति के समक्ष समस्त आवेदन, दावे आपत्ति प्रस्तुत कर दिनांक 27 जुलाई तक निराकरण कराया जावेगा तथा समिति द्वारा पारित निर्णय अनुसार चयनित अभ्यर्थी की सूची संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी जावेगी। संबंधित चयनित अभ्यर्थी से ग्राम पंचायत द्वारा 10 अगस्त 2012 तक संविदा अनुबन्ध निष्पादन कराया जाने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। 
                              प्रत्येक नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को मनरेगा योजना से प्रतिमाह रू. 3200/-(रू.तीन हजार दो सो मात्र) पारिश्रमिक दिया जावेगा। अभ्यर्थी की उम्र नियुक्ति किये जाने वाले केलेण्डर वर्ष के एक जनवरी को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षण का कोई प्रावधान नही है। म.प्र. हायर सेकेण्डरी परीक्षा(10+2) उत्तीर्ण या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी (10+2) या म.प्र.शासन /केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या मान्य प्राप्त बोर्ड जैसे - संस्कृत बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष शेक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। अभ्यर्थी ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्व होना अनिवार्य एवं पर्याप्त हैं।
                               अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 12.6.2009 में उल्लेखित संस्थाओं में किसी एक संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के संविदा पर पर न्यूनतम एक वित्तिय वर्ष का अनुभव अथवा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी, आईटीआई द्वारा ग्रामीण इंजिनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लबर यूजीसी से मान्य प्राप्त संस्थाओं से बी.काम. उत्तीर्ण अभ्यर्थी की अतिरिक्त अहर्ता होने पर प्रत्येक के लिए निर्धारित पूर्णांक में से अंक प्रदान किये जावेगे। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी समस्त प्रमाणों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपी के साथ आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो लगाकर संबंधित जनपद पंचायत में दिनांक 18 जून 2012 से प्रस्तुत कर सकेगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथी 10 जुलाई 2012 निर्धारित हैं। उक्त प्रक्रिया के संपादन हेतु सर्वसंबंधितों को निर्देश जारी कर दिये गये है।
Source: -www.dprmp.org

Wednesday, 20 June 2012

ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारम्भ

नीमच: कलेकटर श्री लोकेश कुमार जाटव ने जिले की ऐसी ग्राम पंचायतों जहां मनरेगा योजना के तहत कार्य हुए है, और राशि व्यय की गई है। उन पंचायतों में रोजगार सहायक की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए है। जनपद पंचायतों द्वारा रोजगार सहायक के लिए आवेदन आगामी 4 जुलाई 2012 तक प्राप्त किए जाएगें। प्राप्त आवेदनों का जनपद द्वारा ग्राम पंचायतवार परीक्षण कर अंनतिम मेरिट सूची अंकों सहित तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायतों को 12 जुलाई 2012 के पूर्व सोैपीं जाएगी। पंचायत द्वारा मेरिट सूची का अनुमोदन एंव दावे-आपत्तियॉ 30 जुलाई 2012 के पूर्व प्राप्त की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 4 अगस्त के पूर्व आपत्तियों के निराकरण के लिए गठित समिति की बैठक की सूचना जारी की जाएगी,तथा 8 अगस्त 2012 के पूर्व उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद 13 अगस्त 2012 के पूर्व अंतिम चयन सूची पंचायत को दी जाएगी तथा 22 अगस्त के पूर्व चयनित संविदा रोजगार सहायक का स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। चयनित ग्राम रोजगार सहायक 31 अगस्त 2012 के पूर्व ग्राम पंचायत से संविदा अनुबंध निष्पादित करेगा। कलेक्टर श्री जाटव ने जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समय-सीमा में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व करने के निर्देश दिए है

Friday, 15 June 2012

रोजगार सहायकों की नियुक्ति हेतु आवेदन 2 जुलाई तक आमंत्रित

शिवपुरी | 15-जून-2012: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम म.प्र. के तहत ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें राशि का व्यय नहीं किया गया है, उन पंचायतों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में जहां रोजगार सहायक का पद रिक्त है, उसकी पूर्ति किये जाने हेतु 18 जून से 2 जुलाई 2012 तक नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए हैं। संबंधित आवेदक संबंधित जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

Wednesday, 6 June 2012

हर ग्राम पंचायत में होंगे ग्राम रोजगार सहायक

दो वित्तीय वर्ष में 10 लाख व्यय की बाध्य्ता भी खत्म

अब प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अंशकालिक संविदा सहायक ‘‘ग्राम रोजगार सहायक’’ नियुक्त होगा। इसी के साथ ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में प्रसारित आदेश में गत दो वित्तीय वर्ष में सालाना 10 लाख की व्यय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। 
   ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होगा और उसका नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना जरूरी एवं पर्याप्त होगा। किसी ग्राम पंचायत में तीन से कम स्थानीय निवासी द्वारा आवेदन देने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार क्षेत्र में लिया जायेगा। ग्राम रोजगार सहायक यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा DoeacC डिप्लोमा लेवल की परीक्षा अथवा किसी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से आधुनिक ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सधारी होना अनिवार्य होगा।
   जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा। इसी कार्यक्रम अनुसार नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रक्रिया संचालित होगी। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायक की एक लिखित परीक्षा भी आयोजित की जायेगी। चयन प्रक्रिया पष्चात चयनित उम्मीदवार के नाम का प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को ग्राम पंचायतों में होने वाली विशेष ग्रामसभा में अनुमोदन के उपरांत ही अगले वर्ष के लिए संविदा अवधि का अनुबंध किया जा सकेगा। 
   अन्य योजना में भी काम कर सकेगा ग्राम रोजगार सहायक:- यदि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के अतिरिक्त अन्य किसी शासकीय योजना या कार्यक्रम का कार्य करते हैं तो उस योजना से किसी भी प्रकार के अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार वह प्राप्त मानदेय 3200 रुपये प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य योजना में काम कर भी लाभ अर्जित कर सकेगा।

Friday, 1 June 2012

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) (MNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) (MNREGA) एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया गया. यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 100 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं. 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए है.
इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों. नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है. सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर 1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है. शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया.

अनुक्रम

  [छुपाएँ] 
  • 1 राजनीतिक पृष्ठभूमि
  • 2 योजना
    • 2.1 प्रक्रिया
  • 3 इतिहास और अनुदान
  • 4 क्रियान्वयन
  • 5 कार्य/गतिविधियां
  • 6 आलोचनाएं
  • 7 इन्हें भी देखें
  • 8 संदर्भ
  • 9 बाहरी लिंक

[संपादित करें]राजनीतिक पृष्ठभूमि

इस अधिनियम को वाम दल द्वारा समर्थित यूपीए गठबंधन सरकार द्वारा लाया गया था. कई लोगों का मानना है कि इस परियोजना का वादा भारतीय आम चुनाव, 2004 में यूपीए के पुनार्विजयी होने के प्रमुख कारणों में से एक था.
बेल्जियम में जन्मे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स के एक अर्थशास्त्री, डॉ. ज्यां द्रेज इस परियोजना के लिए प्रमुख रूप से प्रभावशाली रहे.

[संपादित करें]योजना

यह अधिनियम, राज्य सरकारों को MNREGA "योजनाओं" को लागू करने के निर्देश देता है. MGNREGA के तहत, केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है. राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है. चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है.
हालांकि, बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम ना हो, और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना हो. प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए.

[संपादित करें]प्रक्रिया

ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं. जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है. जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है. एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा.
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है. इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए. सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

[संपादित करें]इतिहास और अनुदान

यह योजना 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल, 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया. 2006-2007 में परिव्यय 110 बीलियन रुपए था, जो 2009-2010 में तेज़ी से बढ़ते हुए 391 बीलियन रूपए हो गया (पिछले 2008-2009 बजट की तुलना में राशि में 140% वृद्धि). सबसे पहले पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालय में दिया जाता है और फिर ब्लॉक कार्यालय निर्णय लेता है कि काम मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं.

[संपादित करें]क्रियान्वयन

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)(CAG) ने MGNREGA के कार्यान्वयन के प्रदर्शन लेखापरीक्षा में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में "बड़ी कमियों" को पाया है. इस योजना को फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू किया गया था और अंत में 593 जिलों तक विस्तारित किया गया. 2008-09 के दौरान 4,49,40,870 ग्रामीण परिवारों को NREGA के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया, जहां प्रत्येक परिवार में 48 कार्य दिवस का राष्ट्रीय औसत था.

[संपादित करें]कार्य/गतिविधियां

MGNREGA ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है. MGNREGA यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए जैसे: जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क-तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, आदि. नए टैंक/तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक और छोटे बांधों के निर्माण को भी महत्व दिया जाता है. कार्यरत लोगों को भूमि समतल, वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रदान किये जाते हैं.

[संपादित करें]आलोचनाएं

इस योजना की काफी आलोचना भी हुई है, और तर्क दिया गया कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन की अन्य योजनाओं से अधिक प्रभावी नहीं है, जहां प्रमुख अपवाद राजस्थान है.
पहली आलोचना वित्तीय है. MGNREGA, दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहलों में से एक है. वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए राष्ट्रीय बजट 113 बीलियन रुपए था (लगभग यूएस$2.5bn और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.3%) और अब पूरी तरह चालू होकर इसकी लागत 2009-2010 वित्तीय वर्ष में 391 बीलियन रुपये है. ज्यां द्रेज व अन्य लोगों का सुझाव था कि इसका वित्त पोषण उन्नत कर प्रशासन और सुधारों के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि अभी तक कर-जीडीपी अनुपात वास्तव में गिरता जा रहा है. ऐसी आशंका है कि इस योजना की लागत जीडीपी का 5% हो जायेगी.
एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि सार्वजनिक कार्य योजनाओं का अंतिम उत्पाद (जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण, सिंचाई प्रणाली का प्रावधान, सड़क निर्माण, या बाढ़ नियंत्रण) असुरक्षित हैं जिन पर समाज के अमीर वर्ग कब्जा कर सकते हैं. मध्य प्रदेश में NREGA के एक निगरानी अध्ययन में दिखाया गया कि इस योजना के तहत की जा रही गतिविधियां सभी गावों में कमोबेश मानकीकृत हो गई थी, जिसमें स्थानीय परामर्श नहीं के बराबर था.
आगे की चिंताओं में यह तथ्य शामिल है कि स्थानीय सरकार के भ्रष्टाचार के कारण समाज के कुछ ख़ास वर्गों को बाहर रखा जाता है. ऐसा भी पाया गया कि स्थानीय सरकारों ने काम में लगे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या से अधिक नौकरी कार्डों का दावा किया ताकि आवश्यकता से अधिक फंड को हासिल किया जा सके, जिसे फिर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गबन कर लिया जाता है. जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए 50 रुपये तक की रिश्वत दी जाती है.